EPFO ने इस साल 2025 में किये 5 बड़े बदलाव, EPFO मेंबर्स को अधिक पेंशन सहित मिलेगी ये नई सुविधाएं

EPFO के नए नियम:-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पिछले कुछ सालों से अपने नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में 2025 में भी पांच बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी। 2025 में ईपीएफओ ने किए पांच बड़े बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लगभग 7 करोड़ सदस्यों की सहूलियत के लिए साल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस, प्रोफाइल अपडेट और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं। इस सभी बदलावों का मकसद प्रक्रिया में पार्दर्शिता लाना और सदस्यों के अनुभव को बेहतर करना है। आइए इस साल हुए बड़े बदलावों को विस्तार से जानते हैं। PF अकाउंट ट्रांसफर के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं EPFO ने हाल ही में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियमों में संशोधन किया है। फंड बॉडी ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी को खत्म कर दिया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका खाता अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए और UAN आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा, अगर दो अलग-अलग UAN आधार से लिंक हैं और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी दोनों पर समान हैं तभी आपका खाता आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। ऑनलाइन कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। ऐसे में कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल, अगर आपका UAN आधार से लिंक है, तो ऑनलाइन ही डेट ऑफ बर्थ, लिंग, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नि/ पति का नाम और नौकरी शुरू करने या खत्म करने की तारीख में संशोधन कर सकते हैं। घर बैठे सबमिट कर सकेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन इसके अलावा, EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन के पुराने नियम को समाप्त कर दिया है और मेबर्स को तीन कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। पहला, जिनका सदस्यों का UAN आधार से लिंक है , वे ऑनलाइन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जिनका UAN पुराना है लेकिन आधार वेरिफाइड है उनको भी ये सुविधा मिलेगी और तीसरा, जिनका आधार वेरिफाइड नहीं उन्हें ईपीएफओ के कार्यालय में जाकर जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर करें PF का पैसा वहीं, फंड बॉडी ने पेंशन भुगतान को लेकर भी अहम बदलाव किए हैं। 1 जनवरी 2025 से संगठन ने पेंशन पेमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की सुविधा शुरू कर दी है। ऐसे में सदस्य नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन का पैसा अपने चुनिंदा बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। ईपीएफओ के इस कदम से रीजनल ऑफिस के बीच पेंसन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त हो गई है। पेंशन नीतियों में बदलाव इसके साथ ही कर्मचारी निधि संगठन ने अधिक पेंशन लेने वालों या लेना चाहने वाले सदस्यों के लिए नियमों को स्पष्ट कर दिया है। ईपीएफओ ने अलग-अलग रीजनल ऑफिस से मिले सुझावों के आधार पर अब सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन का कैलकुलेशन एक ही पैटर्न पर होगा। इसके अलावा, बकाया राशि की वसूली और बकाया भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग होगी|

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