राजनांदगांव: दो भाईयों को मिली सजा : कोर्ट ने सुनाया 1-1 वर्ष का कारावास- व्यापारियों से शराब के लिए पैसों की मांग और धमकी देने वाले दो भाईयों पर पुलिस की कार्यवाही

राजनांदगांव: दो भाईयों को मिली सजा : कोर्ट ने सुनाया 1-1 वर्ष का कारावास- व्यापारियों से शराब के लिए पैसों की मांग और धमकी देने वाले दो भाईयों पर कार्रवाई राजनांदगांव: दो भाईयों को मिली सजा : कोर्ट ने सुनाया 1-1 वर्ष का कारावास- व्यापारियों से शराब के लिए पैसों की मांग और धमकी देने वाले दो भाईयों पर कार्रवाई राजनांदगांव। चौकी चिखली थाना कोतवाली क्षेत्र के दो आदतन बदमाश भाइयों को नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी सूरज उर्फ राजा साहू (36) और सोनू उर्फ प्रदीप साहू (34), निवासी चिखली वार्ड क्रमांक 05, शराब पीने के लिए व्यापारियों से पैसों की जबरन मांग करते थे और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। राजनांदगांव: दो भाईयों को मिली सजा : कोर्ट ने सुनाया 1-1 वर्ष का कारावास- व्यापारियों से शराब के लिए पैसों की मांग और धमकी देने वाले दो भाईयों पर कार्रवाई प्रार्थी सोनराज नखत ने 17 अगस्त 2024 को पुलिस चौकी चिखली में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 501/2024 अंतर्गत धारा 296, 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री योगिता कुंवर की अदालत ने नवीन कानून के अंतर्गत आरोपी सूरज और सोनू को कुल 03 माह, 1 वर्ष, एवं 1 वर्ष का कारावास तथा ₹3000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में 10-10 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, आरोपी सोनू को जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि सत्रुहन टंडन, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. समारू राम सर्पा, आर. मनोज जैन तथा चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह भी पढे : Rajnandgaon: मोबाइल छीनने वाला आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर चौक से गिरफ्तार, जेल भेजा गया

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